भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को 2000 के बैंक नोट जारी करना तुरंत बंद करने की सलाह दी है। हालांकि, 2,000 रुपए के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। रिजर्व बैंक की ओर से यह भी जानकारी दी गई है कि इसकी कानूनी वैधता 30 सितंबर तक रहेगी।
आरबीआई के मुताबिक रिजर्व बैंक 2000 रुपए के नोट नहीं छापेगा। बाजार में 2,000 रुपये के नोट फिलहाल वैध रहेंगे। नए नियमों के मुताबिक ये नोट 30 सितंबर तक वैलिड रहेंगे। 23 मई से ग्राहक बैंक में 2,000 रुपये के नोट जमा कर सकते हैं और इसके बदले दूसरा नोट प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि एक बार में 2000 रुपए के बीस हजार रुपए तक के नोट बैंक में जमा किए जा सकते हैं। और आप इसकी जगह दूसरा नोट ले सकते हैं।
Reserve Bank of India has advised banks to stop issuing Rs 2000 denomination banknotes with immediate effect though banknotes in Rs 2000 denomination will continue to be legal tender. https://t.co/yLWWpyuahL pic.twitter.com/kPTMqlm1XD
— ANI (@ANI) May 19, 2023
आरबीआई ने यह भी जानकारी दी है कि 2000 रुपये के नोट 30 सितंबर के बाद भी वैध रहेंगे। इसको लेकर घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन नोट बदलने के लिए चार महीने काफी हैं।
Rs 2000 currency note will remain legal tender after 30th September too. RBI expects that 4 month time is enough for people to exchange notes with the banks. Most of the Rs 2000 notes that are in circulation will return to banks within the given time frame of 30th September. This… pic.twitter.com/zdQUDVhOKS
— ANI (@ANI) May 19, 2023